विक्रय कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स (CST) और एंट्री टैक्स के बकाए को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण राज्य सरकार (West Bengal ) के कोषागार में लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपये का बकाया पड़ा हुआ है। इन पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार को विभिन्न कदम उठाने थे और इसी कारण विधानसभा में गुरुवार को ‘द वेस्ट बंगाल सेल्स टैक्स (सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट) अमेंडमेंट बिल-2025’ पारित किया गया। राज्य सरकार का मानना है कि इस बिल के माध्यम से राज्य कोषागार में एक महत्वपूर्ण राशि वापस आ सकेगी।
इस बिल के तहत, उन करदाताओं को ‘वन टाइम सेटलमेंट’ का अवसर प्रदान किया जा रहा है जो लंबे समय से बकाए करों को लेकर विवादित हैं। इसके अनुसार, बकाए कर की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने पर करदाता अपने बाकी बकाए पर से ब्याज और जुर्माना माफ करा सकते हैं। इससे उन करदाताओं को नए तरीके से बकाया कर चुका कराने का अवसर मिलेगा जो पहले भुगतान करने में अनिच्छुक थे।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि वर्तमान में 5,469 करोड़ रुपये का वैट, 1,040 करोड़ रुपये का एंट्री टैक्स और 966 करोड़ रुपये का सेंट्रल सेल्स टैक्स बकाया है। राज्य सरकार का मानना है कि यदि इन बकाए में से कुछ भी वसूला जा सके, तो उस पैसे का उपयोग राज्य के विकासात्मक कार्यों में किया जा सकता है।
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि 2023 में जब इस प्रकार के टैक्स विवादों के समाधान के लिए संशोधन लाया गया था, तब करीब 20,000 मामले थे। उस समय, 50 प्रतिशत बकाया कर का भुगतान करने पर सेटलमेंट की सुविधा दी गई थी। उन 20,000 मामलों से राज्य सरकार को 907 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस संशोधन बिल के तहत अधिक बकाया कर वसूला जा सकेगा। इससे राज्य के विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय योजनाओं जैसे 100 दिन के काम, आवास योजना और ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए आवंटित धन में लगातार कमी आई है और यह अब लगभग बंद हो चुका है।
राज्य सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि अगर बकाया राशि वापस आ जाती है तो इससे राज्य के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को पुनः चालू किया जा सकेगा और लोगों को लाभ होगा।