Calcutta High Court में राज्य का आदेश खारिज, नौकरी से हटे कर्मचारियों के भत्ते पर फिलहाल रोक

कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नौकरी से हटे ग्रुप C और D के…

Calcutta High Court Rejects State Order, Halts Allowances for Sacked Group C and D Employees Until September 26

कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नौकरी से हटे ग्रुप C और D के कर्मचारियों को भत्ता देने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 26 सितंबर तक इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद, राज्य सरकार का यह निर्णय फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा।

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राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जो ग्रुप C और D के कर्मचारी 2020 के मार्च के बाद नौकरी से हट चुके हैं, उन्हें भत्ते का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को अब 26 सितंबर तक इस भत्ते की प्रक्रिया शुरू करने से रोका गया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि इस मामले की कानूनी अहमियत को देखते हुए इसे स्थगित किया जा रहा है।

अब राज्य सरकार को हाई कोर्ट के अगले आदेश तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी। इस फैसले से नौकरी से हटे कर्मचारियों के लिए भत्ता पाने की उम्मीदें फिलहाल स्थगित हो गई हैं। राज्य सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच इस फैसले से निराशा का माहौल है।

यह देखना अब बाकी है कि हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई में इस मामले में क्या नया फैसला लिया जाता है और राज्य सरकार क्या कदम उठाती है।